रायपुर.
नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर गठित विशेष क्षेत्र में अब बिना स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की अनुमति के न तो नई कालोनियों का निर्माण हो सकेगा और न ही उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। शासन ने एससीआर के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की जाएगी।राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से एससीआर का गठन किया गया है। इसके ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग ने 210 पदों को स्वीकृति दे दी है। वहीं आवास एवं पर्यावरण विभाग ने सीईओ की पदस्थापना को लेकर मुख्य सचिव विकासशील को प्रस्ताव भेज दिया है।




