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बीपीएल परिवारों की आय में वृद्धि करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के लिए कमिश्नर ने दिए निर्देश

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Commissioner gave instructions to prepare an action plan to increase the income of BPL families
BPL Parivar
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जगदलपुर, 13 दिसम्बर | Kamisnar ka Nirdesh : संभागायुक्त एवं सदस्य सचिव बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण जी.आर. चुरेन्द्र ने दंतेवाड़ा जिला में निवासरत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

दंतेवाड़ा जिले में (Kamisnar ka Nirdesh) बीपीएल परिवारों के संबंध में विस्तृत प्रमाणिक जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ उनकी वर्तमान आय-आजीविका के साधनों का विकास के साथ ही परिवार की नवीन आर्थिक गतिविधि का निर्धारण करते हुए प्रत्येक परिवार की स्थायी आय में वृद्धि के प्रयास किए जाने हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के (Kamisnar ka Nirdesh) निर्देशानुसार आगामी तीन वर्षो में दंतेवाड़ा जिला में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का 60 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कमिश्नर चुरेंद्र ने कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में निर्देश देते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामवार दल गठित करने कहा है.

इसके साथ ही 13 से 17 दिसम्बर तक बीपीएल सर्वे सूची 2002 के आधार पर ग्रामवार बीपीएल परिवारों का आंकलन एवं सर्वेक्षण, 21 से 24 दिसम्बर तक ग्रामवार का प्राप्त जानकारी का संकलन कर कार्ययोजना तैयार किया जाना है।

कार्ययोजना प्राधिकरण प्रकोष्ठ को प्रेषित करने की तिथि 27 दिसम्बर 2021 तक, कार्ययोजना का अनुमोदन प्राधिकरण प्रभारी मंत्री से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक 2021, कार्ययोजना अनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यों की स्वीकृति तथा धनराशि जारी करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2022 तक तय किया गया है।

उन्होंने कार्ययोजना तैयार करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अनुभाग के लिए नोडल अधिकिारी तथा उनके सहयोग के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सहायक नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए हैं।

सर्वे कार्य हेतु ग्रामवार-पंचायतवार  सचिव ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तर अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी आदि मैदानी कर्मचारियों का ड्यूटी लगाने कहा है।

साथ ही एक विकासखंड को सुविधानुसार सेक्टर में विभाजित कर एक या अधिक ग्राम के लिए कम से कम 02 कर्मचारियों का दल गठित करने के निर्देश दिए हैं।