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वयस्कों के बीच शादी के लालच में शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं : गुजरात हाईकोर्ट

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अहमदाबाद | गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है| फैसले में कहा गया है कि वयस्कों के बीच शादी की लालच में शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है| इसलिए ऐसे मामलों में धारा 376 के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता| दरअसल अहमदाबाद में रहने वाले अलग अलग राज्यों के महिला और पुरुष ने शारीरिक संबंध बनाए थे| दूसरी बार प्रेमप्रसंग में पड़ी महिला ने दोबारा शादी की लालच में पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए| लेकिन जब पुरुष ने शादी से इंकार कर दिया तो महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवा दी| गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वयस्कों के बीच शादी की लालच में बनाए गए शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता| कोई भी वयस्क शादी की लालच में यू समर्पण नहीं कर सकता| हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों ही वयस्क हैं इसलिए ऐसे मामलों में धारा 376 के तहत दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती| शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी नहीं होती तो उसके लिए दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती|