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बदलेगा GST का नियम

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रायपुर। 

दो दिन बाद यानि अगले महीने एक सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा।अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं तो करदाता जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसा जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर चोरों को पकड़ने विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।