ऐसे पालक जिनके एक मात्र संतान हैं जो सेना में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक है। ऐसे पालक (पिता-माता) को जंगी ईनाम स्वरूप प्रति वर्ष पांच हजार रूपये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। रायपुर जिले के अतिरिक्त धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलौदा बाजार जिले के भूतूपर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिक के पालक जिला सैनिक कल्याण रायपुर में आवेदन कर आर्थिक लाभ ले सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) से कार्यालयीन समय मे स्वयं अथवा दूरभाष क्रमांक +91-0771-2237449 या मों नं. +91-7646853020 पर सम्पर्क किया जा सकता है।